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पंजाब कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय: पहली बार, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

 



पंजाब कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय: पहली बार, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।


पंजाब राज्य सिविल सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण (फाइल फोटो)

एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा से डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति भी बढ़ गई

कृषि कानून पर चर्चा के लिए 19 अक्टूबर को एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा


पंजाब कैबिनेट में बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में पहली बार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। महिलाओं को पंजाब राज्य सिविल सेवा में सीधी भर्ती में आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, रोजगार योजना ने 2020-22 के दौरान युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने की भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही रिटायर हो रहे डॉक्टरों की सेवा अवधि भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, झुग्गियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति के अधिकार देने के लिए आलू उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए एक विधेयक को हरी बत्ती दी गई है। सरकार के अनुसार, सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इन भर्तियों में केंद्र सरकार का वेतनमान दिया जाएगा। उम्मीदवार 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर शामिल होंगे। पंजाब में कोरोना वायरस नियंत्रण प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त डॉक्टरों के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञों का कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों और पैरा मेडिकल की भर्ती प्रक्रिया जारी है।


कैप्टन सरकार के 4 अहम फैसले


1. सिविल सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं को लाभ

पंजाब राज्य ने सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके बोर्ड और निगम में ग्रुप ए, बी, सी और डी पद भी होंगे। उन्होंने पंजाब सिविल सचिवालय नियमों में भी शोध किया है। जिसके जरिए लीगल क्लर्क के 100 पद भरे जाएंगे। साथ ही, क्लर्क कैडर की स्थिति -4 से 3 तक पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ाने की अनुमति दी गई है।


2. सरकार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू करेगी

राज्य सरकार डॉ। बी आर अम्बेडकर वर्ष 2021-22 में एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। छात्रवृत्ति के लिए आय का मानदंड 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। पंजाब से डोमिसाइल और यहां से 10 वीं कक्षा चंडीगढ़ सहित पात्र होंगे। छात्रवृत्ति पर 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 168 करोड़ रुपये सरकार को और 432 करोड़ रुपये निजी संस्थानों के बच्चों को मिलेंगे।


3. झुग्गियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार मिलेगा

पंजाब मंत्रिमंडल ने झुग्गी निवासियों को भूमि स्वामित्व अधिकार देने के लिए पंजाब बिल डीलर्स (मालिकाना हक) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। जिससे उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। पर्यटकों ने लुधियाना सहित कई अन्य शहरों में झुग्गियों का निर्माण किया है।


4. स्टाफ नर्सों की स्थायी स्थिति के साथ-साथ पदोन्नति कोटा बढ़ाएं

मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स के पद के लिए निर्धारित पदोन्नति कोटा 25 से घटाकर 10% कर दिया है। स्टाफ नर्सों को 4216 स्थायी स्वीकृत पदों से घटाकर 3577 कर दिया गया है। इससे अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा विभागों में स्टाफ नर्स और 639 रिक्तियों की रिक्तियों के लिए सीधे उम्मीदवारों को भर्ती किया जा सकेगा।


सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन 31 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे

योजना के अनुसार, सभी विभाग अपने-अपने विभागों में 31 अक्टूबर तक रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। 3959 ग्रुप ए, 8717 ग्रुप बी और 36313 ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती होगी। ये 48989 स्थान हैं। मंत्रिमंडल ने समूह सी भर्ती के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार का चयन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।


केंद्र के कृषि कानूनों को निष्क्रिय कर देगा

राज्य सरकार ने पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। CMA ने 19 अक्टूबर को एक विशेष सत्र बुलाने के लिए हरी बत्ती दी है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र द्वारा पारित वर्तमान कृषि बिल पंजाब में मजबूत विरोध का सामना कर रहा है। 15 वीं पंजाब विधानसभा का 12 वां सत्र 28 सितंबर को समाप्त हुआ।

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